बिहार में अब मंत्रियों के बाॅडीगार्ड के पास नहीं रहेगा AK-47 राइ’फल

PATNA: राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को छोड़कर किसी भी माननीय के बाॅडीगार्ड एके 47 राइ’फल नहीं रखेंगे. आमजन की सुरक्षा की खातिर सख्ती से इस नियम का पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं. आइजी सुरक्षा ने नियम का पालन न करने वाले एसपी – एसएसपी को इसके परिणाम को लेकर आगाह किया है.

गृह मंत्रालय ने एके 47 की घातकता को लेकर बिहार सरकार को पत्र लिखा था. एडवाइजरी में स्पष्ट था कि घनी आबादी और भीड़ वाले इलाके में मूवेंट करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए यह हथि’यार नहीं है.

फा’यर रेट बहुत अधिक और दूर तक होने के कारण यह भीड़ वाली जगह के लिए खतर’नाक है. दं’गा, उ’पद्रव अथवा का’नून व्यवस्था पर संकट आने जैसी विषम परिस्थिति में ही पुलिसकर्मियों को एके 47 दी जाये. उसमें भी इसकाे वही पुलिसकर्मी रखें, जो इसे चलाने का कड़ा प्रशिक्षण ले चुके हैं .

स्पेशल ब्रांच के आइजी (सुरक्षा) ने सभी एसएसपी व एसपी को इस नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. सभी आइजी व डीआइजी को भी सूचित किया है. आइजी सुरक्षा ने अपने पत्र में कहा है कि कुछ जिलों में माननीय और गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों को एके 47 राइ’फल जारी की जा रही है. ऐसे में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल बातें होती हैं ,तो एसएसपी और एसपी ही जिम्मेदार होंगे.

आइजी का कहना है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ही एके 47 राइ’फल अनुमान्य है. इनके अलावा किसी भी विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में तै’नात अंगरक्षक को यह ह’थियार नहीं दिया जाये.

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