आम आदमी के लिए राहत! अगले साल तक नहीं बढ़ेगी प्‍याज की कीमत, केंद्र ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच रोजगार और आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे आम लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने प्याज आयात के नियमों (Onion Import Norms) में दी गई ढील को 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है.

प्याज की घरेलू आपूर्ति (Domestic Supply) बढ़ाने और इसकी खुदरा कीमतों (Retail Prices) पर अंकुश के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है. प्याज के आयात के लिए सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 को वनस्पति संगरोध आदेश (PQO) 2003 के तहत फाइटोसैनिटरी प्रमाणन पर अतिरिक्त घोषणा से छूट देते हुए 15 दिसंबर 2020 तक उदार व्यवस्था के तहत आयात की मंजूरी दी थी. अब ढील बढ़ाए जाने से साफ है कि अगले साल 31 जनवरी तक प्‍याज के दाम नहीं बढ़ेंगे.

कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना संकट से पहले ही परेशान आम लोग बाजार में प्याज की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी से चिंतित हैं. ऐसे में केंद्र सरकार (Central Government) ने प्याज आयात नियमों में दी गई ढील को अगले डेढ़ महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी है. कृषि मंत्रालय ने कहा कि भारत में बिना ध्रुमीकरण के आयातित प्याज का धूमन आयातक को मान्यता प्राप्त प्रदाता से कराना होगा.

क्‍वारंटाइन ऑफिसर आयातित खेप की जांच करेंगे और इसके कीटनाशक मुक्त (Pesticide free)  होने को लेकर संतुष्ट होने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा. एग्रीकल्‍चर मिनिस्‍ट्री की ओर से कहा गया है, ‘शर्तों के तहत आयात कारोबारियों से यह शपथपत्र भी लिया जाएगा कि आयातित प्याज सिर्फ उपभोग के लिए है. इसे स्‍टोर नहीं किया जाएगा.’ आम उपभोक्‍ता के उपभोग के लिए प्याज की खेप पर पीक्यू आदेश, 2003 के तहत आयात की शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर चार गुना अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क नहीं लगाया जाता है.

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