एक बोतल दारू के कारण जीवन बर्बाद, पटना में कोर्ट ने सुनाया 5 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

एक बाेतल शराब के केस में 5 साल कैद की सजा, एक लाख रुपए जुर्माना भी : पटना सिविल कोर्ट स्थित मद्य एवं उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार की अदालत ने बक्सर जिले के बागेन (गोला) निवासी अभिषेक कुमार को विदेशी शराब की एक बोतल की बरामदगी मामले में पांच वर्षों के कठोर कारावास की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना भी किया। विशेष लोक अभियोजक सैयद जफर हैदर ने बताया कि अभियुक्त को 13 सितंबर 2016 को पटना जंक्शन पर एक बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। विशेष लोक अभियोजक ने पांच गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया था।

हत्या के जुर्म में दो भाइयाें समेत तीन को उम्रकैद

पटना | पटना सिविल कोर्ट स्थित एससी-एसटी अधिनियम के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे की अदालत ने सोमवार को हत्या के जुर्म में दो भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार का जुर्माना किया। पटना जिले के गौरीचक निवासी दो भाइयाें उपेंद्र अाैर रविंद्र मालाकार के साथ ही बेरिया गोपालपुर निवासी महेश मालाकार को यह सजा सुनाई। 9 साल पहले हुई हत्या पुरानी दुश्मनी के कारण की गई थी।

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