नगर निगम चुनाव में खेला होबे, इलेक्शन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को दे सकती है झटका

नगर निगम चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम बिहार में होने वाली नगर निकाय चुनाव को लेकर जल्दी में फैसला नहीं सुनाने जा रहे हैं. हमने जो डेट तय किया है उसी डेट पर अगली सुनवाई की जाएगी. याचिकाकर्ता का कहना था कि कोर्ट ने जनवरी में अगली सुनवाई के लिए डेट दिया है जबकि बिहार में पहले चरण का चुनाव 18 दिसंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर को बिहार निर्वाचन आयोग की ओर से तय किया गया है. इस मामले में जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया गया तो देर हो जाएगी और तब तक बिहार में चुनाव संपन्न हो जाएंगे.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को झटका देते हुए उनकी फरियाद को सुनने से साफ इनकार कर दिया. फैसले के बाद इतना तो तय है कि बिहार में नगर निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी डेट पर ही करवाया जाएगा. लेकिन जानकारों का कहना है की एक्शन हो जाने के बाद भी अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव को रद्द कर सकती है. महाराष्ट्र में भी नगर निगम चुनाव के दौरान ऐसा ही कुछ देखने को मिला था. डिटेल में जानते हैं कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के दौरान राज्य सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था.

यह साल 2021 की बात है. महाराष्ट्र में तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे. उनकी सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तर्ज पर अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण को लागू करने का फैसला लिया था. फिर क्या था मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को झटका देते हुए कहा कि आपके आरक्षण प्रतिशत को हम उचित नहीं मानते हैं. इसके बाद राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में जहां ओबीसी आरक्षण दिए गए थे वहां चुनाव पर रोक लगा दी. बाद में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में तब्दील करवा कर वहां चुनाव करवाए गए.

बताते चलें कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार की तरफ से अक्टूबर में आनन-फानन में अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। दो महीने के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। इससे पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को डेडिकेडेट मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुशंसा कर दी। अनुशंसा मिलते ही निर्वाचन आयोग ने नए डेट की भी घोषणा कर दी गई है।

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