पंचायत चुनाव में टू-चाइल्ड पॉलिसी, दो से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ेंगे चुनाव – Daily India

[ad_1]

बिहार के साथ साथ देश के कई राज्यों में टू-चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया हैं। इस पॉलिसी के अनुसार वैसे लोग जिनके दो से अधिक बच्चे हैं जो पंचायत स्तर का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और बिहार में टू-चाइल्ड पॉलिसी लागू हैं।

उत्तराखंड।

आपको बता दें की उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज्य काननू 2016 में संशोधन कर ये नियम बनाया कि वैसे उम्मीदवार जिनको दो से ज्यादा बच्चे हैं वे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाएंगे।

महाराष्ट्र।

मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में भी जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं उनके ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव लड़ने पर रोक है।

राजस्थान।

राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 के मुताबिक अगर एक व्यक्ति दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वो चुनाव लड़ नहीं सकता है।

गुजरात।

गुजरात लोकल अथॉरिटिज एक्ट के अनुसार ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दो से ज्यादा बच्चे हैं वे पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम का चुनाव लड़ने से अयोग्य हो हैं।

मध्य प्रदेश।

आपको बता दें की मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी का नियम 2001 में लागू किया गया था।

बिहार।

आपको बता दें की बिहार में भी टू चाइल्ड पॉलिसी लागू है, लेकिन इसे अभी सिर्फ नगर पालिका चुनावों तक सीमित रखा गया है।

[ad_2]

Source link

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *