बड़ी खबर, RBI ने बदला चेक से पैसों के लेन-देन का सिस्टम, अब लागू होंगे नए नियम

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाई वैल्यू चेक क्लियरिंग के नियमों में बदलाव किया है. चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और चेक लीफ से छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए RBI ने नया सिस्टम पेश किया है. RBI ने 50 हजार रुपये या उससे अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे (Positive Pay) सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है. इस सिस्टम के तहत चेक जारी करने के समय उसके ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चेक को बैंक से भुगतान के लिए संपर्क किया जाएगा.

यह सिस्टम देश में जारी किए गए कुल चेक की वैल्यूम और वैल्यू के आधार पर क्रमशः लगभग 20% और 80% पर कवर करेगा. पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay system) के तहत, लाभार्थी को चेक सौंपने से पहले खाताधारक द्वारा जारी किए गए चेक का विवरण जैसे चेक नंबर, चेक डेट, Payee नाम, खाता नंबर, रकम आदि के साथ-साथ चेक के सामने और रिवर्स साइड की फोटो के साथ साझा करना होगा. जब लाभार्थी चेक को इनकैश करने के लिए जमा करेगा तो बैंक पॉजिटिव पे के जरिए प्रदान किए गए चेक डिटेल्स की तुलना की जाएगी. अगर डिटेल्स मेल खाएंगे तो चेक क्लीयर हो जाएगा.आरबीआई ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.

पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay system) के तहत, लाभार्थी को चेक सौंपने से पहले खाताधारक द्वारा जारी किए गए चेक का विवरण जैसे चेक नंबर, चेक डेट, Payee नाम, खाता नंबर, रकम आदि के साथ-साथ चेक के सामने और रिवर्स साइड की फोटो के साथ साझा करना होगा. जब लाभार्थी चेक को इनकैश करने के लिए जमा करेगा तो बैंक पॉजिटिव पे के जरिए प्रदान किए गए चेक डिटेल्स की तुलना की जाएगी. अगर डिटेल्स मेल खाएंगे तो चेक क्लीयर हो जाएगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI-Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC-Monetary Policy Committee) ने ब्याज दरों पर फैसला सुना दिया है. ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया. हालांकि, इस साल की बात करें तो रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन को देखते हुए 2 बार ब्याज दरों में 1.15 फीसदी की कटौती की है.

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