बिहार चुनाव रोकने की अर्जी HC से खारिज, SC में याचिका रद्द होने के आधार पर यहां भी दिया फैसला

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PATNA : बिहार विधान सभा चुनाव को कोरोना महामारी के मद्देनजर फिलहाल स्थगित करने के लिए दायर दो जनहित याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति संजय कुमार की खण्डपीठ ने बद्री नारायण सिंह और एडवोकेट जयवर्धन नारायण की तरफ से दायर जनहित मामलों की सुनवाई करते हुए उसे खारिज करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग की तरफ से एडवोकेट सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट को याचिकाओं की वैधता पर विरोध जताते हुए कहा कि इसी तरह के मामले को हाई कोर्ट पहले भी खारिज कर चुकी है। बिहार विधान सभा के चुनाव पर रोक लगाने के लिए दायर हुआ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है इसलिए विधान सभा चुनाव को स्थगित करने या टालने सम्बन्धित मामले की सुनवाई कानूनन सही नहीं है। हाई कोर्ट ने इस दलील को माना।

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