मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कल से बदल जाएगा यह पांच नियम, पूरे देश में नया कानून होगा लागू

PATNA = आपके बजट को प्रभावित करने वाले पांच अहम बदलाव कल से लागू होंगे : 1 सितंबर से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ सकता है। इनमें आधार लिंकिंग प्रोविडेंट फंड, रसोई गैस की कीमतें, जीएसटी रिटर्न दाखिले से जुड़ा विषय प्रमुख हैं। ये नए नियम बैंक अकाउंट से लेकर घरेलू बजट तक प्रभावित करेंगे।

1 गैस सिलेंडर के दाम जनवरी से 165 रुपए बढ़ चुके हैं
रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार दो महीने से बढ़ाई जा रही हैं। अगस्त में 25 रुपए और जुलाई में 25.50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई थी। ये बढ़ोतरी सितंबर में भी जारी रह सकती है। इस साल जनवरी से अब तक रसोई गैस की कीमतों में 165 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है।

2 आधार-पीएफ को लिंक करना अब अनिवार्य हो जाएगा
सितंबर से नियोक्ता आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अपना योगदान तभी जमा कर पाएंगे, जब आपका आधार कार्ड आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर आपका और नियोक्ता का अंशदान जमा नहीं हो सकेगा।

3 एसबीआई ग्राहकों के लिए आधार-पैन लिंकिंग | भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने सभी अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर, 2021 तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करने के लिए कहा है। इस नियम का पालन ने करने वालों के पहचान पत्र को अमान्य कर दिया जाएगा, जिससे एसबीआई ग्राहकों को कुछ लेनदेन करने से रोका जा सकता है।

4 डिफॉल्टर्स के जीएसटीआर दाखिल करने पर प्रतिबंध
गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने उन टैक्स पेयर्स से आग्रह किया है, जिन्होंने जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, इसे जल्दी से पूरा करें। सीजीएसटी नियम-59 (6) के 1 सितंबर से लागू होने पर जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे।
गैस की कीमतें, आधार-पीएफ को लिंक करवाना और डिफॉल्टर्स के लिए जीएसटीआर-1 दाखिले पर पाबंदी इसमें शामिल

5 एक्सिस बैंक में भी नया चेक क्लियरेंस सिस्टम
आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए चेक जारी करने वालों की डिटेल को वैरिफाई करने के लिए 2020 में चेक क्लियरिंग के लिए एक नया पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू किया है। ये व्यवस्था 1 जनवरी, 2021 से लागू हुई थी, लेकिन एक्सिस बैंक इसे 1 सितंबर 2021 से लागू करेगा।

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