2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है
2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। RBI को उम्मीद है कि लोगों के लिए बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह RBI की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है: ANI से सूत्र
23 मई से शुरू होगी नोट बदलने की प्रक्रिया
आरबीआई ने कहा है कि आम लोग अपने 2000 रुपये के नोटों को बैंक खातों में पहले की तरह जारी रख सकते हैं। नोटों को बदलने का काम बैंकों में 23 मई, 2023 से शुरू कर दिया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि, अभी ये नोट चलन में बने रहेंगे। मगर, आरबीआई ने लोगों को 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को बैंकों में जमा करने या फिर बैंकों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदलने की सलाह दी है।
आरबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है कि 2000 रुपये के 89 फीसदी नोट मार्च, 2017 के आसपास के हैं। ऐसे में ये नोट अपनी 4-5 साल की इस्तेमाल करने योग्य अवधि को पूरा करने वाले हैं। बैंकों को दिए निर्देशों में साफ कहा है कि 2000 रुपये का नोट तत्काल प्रभाव से जारी न करें।
बता दें कि नवंबर, 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपये का नोट चलन में लाया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 के बाद आरबीआई ने 2000 रुपये के नए नोट छापना बंद कर दिए थे।
सितंबर 2023 तक बैंक में जमा या बदल सकेंगे
हजार रुपये एक बार में आम लोग बदल सकेंगे
निर्धारित समय तक सामान्य लेनदेन में इस्तेमाल कर सकेंगे
लोग अपने लेनदेन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान में भी प्राप्त करते रह सकते हैं। पर 30 सितंबर तक जमा करने होंगे।
2000 के नोटों का चलन घटकर 10.8 तक पहुंचा
आरबीआई के मुताबिक, 2000 रुपये के कुल बैंक नोटों का सर्कुलेशन मार्च 2018 में 37 फीसदी से घटकर महज 10.8 रह गया है। ये आंकड़ा 3.62 लाख करोड़ रुपये के करीब है।
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