चार पहिया वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर, नया कानून हुआ पास, नियम पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

PATNA- दीपावली से पहले वाहन मालिकों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला प्रशासन की ओर से लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चार पहिया वाहन परिचालन को लेकर नया कानून बनाया गया है। इसके तहत ड्राइवर सहित सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाने होंगे। इससे पहले यह कानून सिर्फ ड्राइवरों पर लागू था। ताजा अपडेट के अनुसार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 1 नवंबर से यह कानून लागू किया जा रहा है। इसके अनुसार चार पहिया वाहनों के चालकों और यात्रियों को सीट बैल्ट अनिवार्य रूप से लगाने होंगे।

इस बारे में जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस ने कहा है कि जो यात्री सीट बेल्ट नहीं पहने हुए पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन की मानें तो सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी को देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है।

मुंबई पुलिस ने बताया कि 1 नवंबर से महानगर में चार पहिया वाहन चालकों और यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अति आवश्यक हो जाएंगे। आसान भाषा में कहें तो जिस गाड़ियों में अगर सीटों पर सीट बेल्ट नहीं है तो उन्हें सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए अन्यथा। आप को दंडित किया जा सकता है।

डेली बिहार न्यूज फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें….DAILY BIHAR  आप हमे फ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और WhattsupYOUTUBE पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *