काउंटिंग के दौरान 50% वीवीपैट का नहीं होगा मिलान, SC में विपक्षी दलों का याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को झटका लगा है। बताया जाता है कि अब मतगणना के दौरान पचास प्रतिशत वीवीपैट का मिलना नहीं किया जाएगा। जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना बहस के एक मिनट के अंदर याचिका को खारिज कर दिया है।

जानकारी अनुसार लोक सभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने यह याचिक दायर की थी की काउटिंग के दौरान हरेक लोक सभा सीट पर कम से कम पचास प्रतिशत वीवीपैट का मिलान किया जाए ताकि यह पता चल सके की ईवीएम ठीक से काम कर रहा है की नहीं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस याचिका पर सुनावाई करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि एक ही बात पर बार-बार सुनवाई कब तक करें। कोर्ट ने कहा कि हम मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहते। कोर्ट ने आठ अप्रैल के अपने फैसले में हर विधानसभा क्षेत्र में एक ईवीएम को वीवीपैट पर्ची से मिलाए जाने के बजाए पांच ईवीएम को वीवीपैट पर्ची से मिलाने का आदेश दिया था।

supreme court

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट की पर्चियों के औचक मिलान की संख्या बढ़ाने लिए 21 विपक्षी नेताओं की पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था। शीर्ष अदालत ने आठ अप्रैल को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि मतगणना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ लगी वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की प्रक्रिया प्रति विधानसभा क्षेत्र एक मतदान केंद्र से बढ़ाकर पांच मतदान केंद्र की जाए। इससे पूर्व शीर्ष अदालत ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 फीसदी पर्चियों का मिलान करने का विपक्षी नेताओं का आग्रह अस्वीकार कर दिया था।

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