55 रुपए में 3 हजार रुपए के पेंशन का इंतजाम, मौत के बाद किसे मिलेगी रकम?

PM Shram Yogi Maandhan Yojana: केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक योजना की शुरुआत की थी। योजना का नाम है-प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। इस योजना में आप 55 रुपए के निवेश से भी 3 हजार रुपए के पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप 18 साल की उम्र से ही इसे स्कीम में निवेश करते रहें। पेंशन स्कीम होने की वजह से आपको 60 साल की उम्र से 3 हजार रुपए पेंशन के तौर पर मिलने लगेंगे। सवाल है कि अगर 60 साल की उम्र से पहले ही सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो निवेश की हुई रकम का क्या होगा। आइए इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं।

मौत के बाद क्या होगा: किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी शेष अवधि के लिए नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकता है। इसके बाद अंशदान की अवधि पूरी होने पर, यानी 60 साल पर, वह 3 हजार रुपए के मासिक पेंशन का हकदार होगा। अगर योगदान नहीं करना चाहते हैं तो नॉमिनी को ब्याज के साथ रकम वापस कर दी जाएगी। ये रकम बैंक के बचत खातों पर लगने वाले ब्याज के आधार पर दी जाएगी।

स्कीम की शर्तें: स्कीम के लिए ये जरूरी है कि कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना से भी न जुड़ा हो। इसके अलावा आयकर दाता भी इस योजना में हिस्सा नहीं ले सकता है।

कौन लोग आएंगे दायरे में: योजना में जुड़ने वाले कामगार की मासिक आय 15 हजार या उससे कम की हो, तो वह स्कीम से जुड़ सकता है। इसके दायरे में रेहड़ी-पटरी वाले, हेड लोडर, ईंट भट्ठा, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चलाने वालों के अलावा ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक आदि भी आते हैं।

3 हजार पेंशन: यदि कोई असंगठित क्षेत्र का कामगार योजना को सब्सक्राइब करता है और 60 वर्ष की आयु तक नियमित योगदान देता है, तो उसे 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद, उसके जीवनसाथी को मासिक पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान है, जो पेंशन का 50 फीसदी होता है। यानी 1500 रुपए मिलते हैं। इस स्कीम में योगदान के लिए आप बैंक अकाउंट से ऑटो-डेबिट विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर में भी आपको मदद मिल जाएगी।

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