पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहां जल्द से जल्द हो BSF-CRPF और SSB में बहाली

केंद्रीय बलों में 7052 पदों पर भर्ती करने का आदेश : पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों (सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ तथा आईटीबीपी) में 7052 पदों पर चार जनवरी तक बहाली कर लेने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने अवमानना मामले पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट का कहना था कि तय तारीख तक बहाली न करने पर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी।

गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने 21 जनवरी 2015 को केन्द्रीय बलों में 62390 सिपाही की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता नित्यानन्द मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग को 30 दिनों के भीतर आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार कर उन्हें सिपाही पद पर बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं की।

उनका कहना था कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला दिया। इस फैसले को केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग तथा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर भी बहाली नहीं की जा रही है।

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