MP बनकर अपराधी चलाना चाहते हैं देश, संसद में बैठकर वह नहीं बना सकते हैं काननू : SC

बिहार विधानसभा चुनाव : 8 दलों पर एक से पांच लाख तक जुर्माना, आपराधिक छवि वाले नेताओं को कानून बनाने की अनुमति नहीं : आपराधिक छवि वाले नेताओं के रिकाॅर्ड का चुनाव में खुलासा करने के अपने आदेश की अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, ‘राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी शुद्धता के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मगर हमारे हाथ बंधे हैं। हम केवल कानून बनाने वालों की अंतरात्मा से अपील कर सकते हैं।’ वहीं एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले संबंधित हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर वापस नहीं लिए जा सकते। राजनीति के अपराधीकरण पर जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने सुनवाई की।

प्रत्याशी चुनने के 48 घंटे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दें
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक दलों को उनकी वेबसाइट पर प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी देने के अतिरिक्त कई िदशा-निर्देश दिए। काेर्ट ने कहा कि इससे मतदाताओं को प्रत्याशी की जानकारी मिल सकेगी। नए निर्देश :

{सभी पार्टियां आपराधिक छवि वाले नेताओं के रिकॉर्ड की जानकारी वेबसाइट के होम पेज पर डालें। यह जिस कॉलम में हो, उस पर साफ लिखा हो, ‘आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार का ब्योरा।’{चुनाव आयोग मोबाइल एप तैयार करे। इसमें सभी दलों के ऐसे नेताओं के रिकाॅर्ड की विस्तृत जानकारी हो, ताकि लोग एक झटके में मोबाइल पर जानकारी ले सकें।

{पार्टी प्रत्याशी के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी उसके चयन के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक करे। {चुनाव आयोग लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाए। यह अभियान मीडिया, टीवी विज्ञापनों, प्राइम टाइम डिबेट और पोस्टर आदि पर भी चले। {दल आदेशों का पालन न करें, तो आयोग सूचना दे। कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगा। {चुनाव अायोग अलग सेल बनाए, जिससे राजनीतिक दलों की निगरानी की जाए। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों का चयन निर्देशों का उल्लंघन

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