अभी-अभी : बाल विवाह कानून पर असम सरकार को झटका, गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

असम में कुछ दिनों से नए बाल विवाह कानून को लेकर बवाल मचा हुआ। हजारों लोगों को बाल विवाह कानून तोड़े जाने के जूर्म में गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच गुवाहाटी हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है की हाईकोर्ट ने इस मामले में असम सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है की “इन मामलों में हिरासत में लेकर पूछताछ की ज़रूरत नहीं है”। “आपको क़ानून के हिसाब से चलना चाहिए”। आप नए कानून के तहत खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।

गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुमन श्याम ने कहा, ‘POCSO! आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। यहां पॉक्सो जैसा क्या है? केवल इसलिए कि POCSO को जोड़ा गया है, क्या इसका मतलब यह है कि न्यायाधीश यह नहीं देखेंगे कि क्या है? हम यहां किसी को बरी नहीं कर रहे हैं। कोई भी आपको जांच करने से नहीं रोक रहा है।’
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‘लोगों के निजी जीवन में तबाही’
हाई कोर्ट ने सवाल किया, ‘क्या यहां रेप का कोई आरोप है?’ जस्टिस ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपों को अजीब बताया। उन्होंने कहा, ‘ये ऐसे मामले नहीं हैं कि हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। आप (राज्य) कानून के अनुसार आगे बढ़ें। चार्जशीट दाखिल करें और अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता है, वे तब दोषी हैं। यह लोगों के निजी जीवन में तबाही मचा रहा है जहां बच्चे हैं, परिवार के सदस्य और बूढ़े लोग हैं।’

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