बदल गया बिहार में नीतीश का शराबबंदी कानून, अब नहीं होगी गिरफ्तारी, आसानी से बेल मिलेगा

6 साल बाद बिहार के शराबबंदी कानून में बदलाव का विधेयक विधानसभा से पास, अब नियमों में हुआ ये बदलाव। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022। $ नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेक के समक्ष पेश किया जाएगा $ जुर्माना देकर छूट सकता है पकड़ा गया आरोपी $ जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की सजा हो सकती है $ बार-बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा $ जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी $ पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा


$ पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं
$ नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा
$ इसके लिए परिवहन की चुनौती और भूभाग की समस्या दिखाना होगा
$ डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं
$ मामले की सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी
$ धारा-37 में सजा पूरा कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा
$ तलाशी, जब्ती, शराब नष्ट करने को लेकर है विशेष नियम

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