पैक्स चुनाव में बड़ा बदलाव, नई मतदाता सूची बनेगी

पटना हाईकोर्ट ने पैक्स की सदस्यता के लिए दिए गए ऑनलाइन आवेदन को स्वत: सोसाइटी के सदस्य बनाये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही नए सिरे से मतदाता सूची बनाने का आदेश दिया है। सदस्य बनाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। उसके बाद दो सप्ताह के भीतर पैक्स को उन आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने मंगलवार को एक साथ करीब 19 मामले पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि निबंधक सहयोग समिति के उप निबंधक ने गत 5 जुलाई को ज्ञापांक 6349 जारी कर आदेश दिया कि पैक्स की सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन जो पैक्स के पास पिछले 15 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, वे सभी आवेदन देनेवाले सोसाइटी के स्वत: सदस्य बन जाएंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि वैसे योग्य आवेदक जो सदस्य नहीं हुए है उन सभी को सदस्य घोषित किया गया।

सभी जिला के सहकारिता पदाधिकारियों को स्वत: सदस्यता प्राप्त तथा सदस्य घोषित आवेदकों की सूची देने का भी आदेश दिया गया। इस आदेश की वैधता को हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी गई। सभी मामले पर एक साथ सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत पैक्स का चुनाव नहीं कराना चाहती है।

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