बिहार के जाज साब ने फिर रचा इतिहास, एक दिन में सुनाया फैसला, दु’ष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

एक दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक सश्रम आजीवन कारावास, अररिया का मामला शशिकांत राय की अदालत का दूसरी बार ऐतिहासिक फैसला, इससे पहले 24 सितंबर 2021 को सुनाया था फैसला

22 सितंबर 2021 को बच्ची के साथ हुआ था दुष्कर्म : 22 सितंबर 2021 की शाम दोषी राजकुमार यादव ने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने बाहर ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद राजकुमार पीड़िता को सड़क किनारे छोड़ कर भाग गया। गांव के लोगों ने परिजनों को दी। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पर बच्ची ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया था।

इससे पहले 24 सितंबर 2021 को सुनाया था फैसला : शशिकांत राय की अदालत ने आरोप पत्र समर्पित होने के बाद एक दिन में ही सुनवाई कर सजा सुनाने की दूसरी बार ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इससे पूर्व इनकी न्यायालय ने बीते 24 सितंबर को फैसला सुनाया था। मामला नरपतगंज थाने से जुड़ा हुआ था। सजा पाने वाले दिलीप यादव पिता दिनेश यादव नरपतगंज खैरा गढ़िया का रहने वाला है। इस मामले की पूरी प्रक्रिया महज 71 दिनों में सुनाई गई थी।

अररिया | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को शशिकांत राय की अदालत ने बुधवार को फिर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को दस हजार रुपए जुर्माना भी ठोका है। अदालत ने अपने निर्णय में पीड़िता के पक्ष में दस लाख रुपए प्रतिपूर्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को देने का भी निर्देश जारी किया। यह सजा विशेष पॉस्को वाद संख्या 36/2021 व महिला थाना कांड संख्या 124/2021 में सुनवाई करते हुए सुनाई गई है।

इस मामले में अदालत ने एक ही दिन में अनुसंधानकर्ता महिला थाना में पदस्थापित एसआई अनिमा कुमारी द्वारा समर्पित आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दोषी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रस्तुत साक्षियों का बयान, दोषी का बयान और बहस की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए न्यायिक अभिलेख में दर्ज कर एक ही दिन में सारी न्यायिक प्रकिया करते हुए सजा सुनाई। दोषी राधेश्याम यादव का पुत्र राजकुमार यादव (28 वर्ष) कुआड़ी ओपी क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध भादवि की धारा-376(ए)(बी) एवं पॉस्को एक्ट की धारा-4 के अंतर्गत मामला दर्ज था। पूरे मामले की प्रक्रिया 85 दिनों में पूरी की गई।

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