अभी-अभी: बिहार में अब ऑड-ईवन के तहत चलेंगे ऑटो एवं ई-रिक्शा
Patna: लाॅक डाउन के दौरान आम लोगों की परेशानी कम करने को लेकर परिवहन विभाग ने ऑड-ईवन फार्मूले पर ऑटो एवं ई-रिक्शा चलाने का निर्णय लिया है. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक से मंगलवार को यह निर्णय लिया गया. इस निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अनुपालन का निर्देश दिया है.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर ऑड (विषम अंक) एवं ईवन (सम अंक) रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जायेगा. सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे तथा मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को ईवन नंबर के वाहन चलेंगे. ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी.
लाॅक डाउन में आॅड एवं ईवन के तहत बिहार में चलेगा आॅटो व ई-रिक्शा
– क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक से लिया गया निर्णय, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश
– सभी जिलों में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर ई रिक्शा और आॅटो किया जायेगा परिचालन.
– साइकिल रिक्शा के परिचालन पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध, मात्र एक सवारी के बैठने की होगी अनुमति.
– परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि आॅटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर आॅड एवं ईवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जायेगा.
– सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को आॅड नंबर के वाहन चलेंगे तथा मंगलवार, गुरुवार,शनिवार एवं रविवार को ईवन नंबर के वाहन चलेंगे.
– टैक्सी, कैब, ओला, उबर आदि का परिचालन जिला के अंदर किया जा सकेगा
– जिला के बाहर अंतरजिला परिचालन के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जायेगा.
– परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जो दिल्ली या अन्य जगहों से राजधानी स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं वो चलने के पूर्व आॅनलाईन ओला, उबर टैक्सी की बुकिंग भी करा सकते हैं.
– राज्य सरकार की कोशिश है कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर हैं और वे आना चाहते हैं तो उन्हें इस माह के अंत तक लाया जायेगा
– बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
– कंटेनमेंट जोन की सीमा मंे पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे.
– जिले के अंदर विभिन्न मार्गाे पर ई रिक्षा, आॅटो-रिक्षा, टैक्सी आदि के किराया का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा.
– आॅटो रिक्शा एवं ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त, अधिकतम मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी.
– सवारी को लेकर वाहनों के परिचालन में सोशल डिस्टेंसिंग अपनना अनिवार्य होगा.
– ड्राइवर एवं यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
– वाहन चालक संबंधित वाहन को सेनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे.
– स्टैंड पर आॅटो ड्राइवर भीड़ नहीं लगायेंगे.
दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोग रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ओला, उबर की टैक्सी से घर जा सकेंगे. इसकी आॅनलाइन बुकिंग शुरु की गई है. दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों से आने से पूर्व ही बुकिंग करा सकते हैं. राजधानी स्पेशल ट्रेन से आने वाले यात्रियों को ओला, उबर टैक्सी सुविधा दी जा रही है. पटना से दरभंगा या अन्य किसी में जाना चाहते हैं तो एडवांस में भी बुकिंग कर इंटर डिस्ट्रिक्ट जा सकेंगे.