बिहार चुनाव में घर बैठे वोट देंगे लोग, 65 से अधिक उम्र वालों के लिए इलेशक्शन कमीशन का आदेश जारी

आयोग का आदेश, 65 से अिधक उम्र वाले पोस्टल बैलेट से देंगे वोटबिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसी सुविधा : 65 साल से अधिक उम्र के वाेटर व कोरोना संक्रमित मतदाता पाेस्टल बैलेट से वाेट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में अादेश जारी कर दिया है। आयोग ने कहा है कि ऐसे वोटरों को पोस्टल बैलट से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। इसमें दिव्यांग मतदाता भी शामिल होंगे।

आयोग ने 65 साल से ऊपर के मतदाता, दिव्यांग मतदाताओं के साथ साथ कोविड 19 के संदेह होने वाले और उससे प्रभावित व्यक्तियों को भी पोस्टल बैलट से वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। ऐसे वोटरों को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। निर्वाची पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद इन्हें पोस्टल बैलट से वोट देने का अधिकार होगा। ऐसे मतदाताओं को अावेदन फॉर्म 12 डी में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को देना होगा।

आयोग ने नियमों में ये किए बदलाव : निर्वाचन विभाग के अनुसार आरपी एक्ट 1951 की धारा 60 में कुछ लोगों को वोटिंग के लिए छूट दी गई है। इसके तहत स्पेशल वोटर, सर्विस वोटर, निर्वाचन कार्य में लगे मतदाता और प्रीवेंटिव डिटेंशन में बंद व्यक्ति को पोस्टल बैलट से वोटिंग की सुविधा थी। लेकिन इसमें संशोधन करते हुए अधिसूचना द्वारा 22 अक्टूबर 2019 को एपसेंटी वोटर जोड़ा गया। इसके अलावा 19 जून 2020 को पुनः संशोधन किया गया।

कोरोना संक्रमितों के लिए ये हैं शर्तें : 1. ऐसे व्यक्ति जिनकी किसी सरकारी अस्पताल या कोविड-19 अस्पताल के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में सैंपल की जांच की गई अाैर रिपाेर्ट पाॅजिटिव अाई। 2. जो व्यक्ति काेराेना के कारण होम क्वारेंटाइन या संस्थानिक क्वारेंटाइन में हैं और जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। कोरोना संक्रमितों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा

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