बिहार में अब दुकानदारों को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, 4 गुना बढ़ाया जाएगा म्यूटेशन शुल्क, आदेश जारी

पटना नगर निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने वालों को अब ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। निगम अभी तक ट्रेड का लाइसेंस नहीं जारी करता था। 2013 में टर्नओवर पर शुल्क लेने की योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। अब नए प्रस्ताव में टर्नओवर को हटा वर्ग फीट के आधार पर शुल्क तय किया गया है। इसकी परिधि में सभी व्यवसायी आ गए हैं। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। मंजूरी के लिए अब बोर्ड में प्रस्ताव जाएगा।

नगर निगम म्यूटेशन शुल्क भी चार गुना बढ़ाएगा। सशक्त स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जमीन, भूखंड, फ्लैट की खरीद-बिक्री और संपत्ति के मालिक की मृ/त्यु के बाद स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए म्यूटेशन कराना पड़ता है। इस पर अधिकतम विलंब शुल्क पांच हजार रुपये लगेगा।

म्यूटेशन का आवेदन प्रपत्र शुल्क 25 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये का प्रस्ताव है। म्यूटेशन शुल्क एकमुश्त एक हजार वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाली संपत्तियों पर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। नई निर्धारित दर के अनुसार एक हजार वर्ग फीट से ऊपर की संपत्तियों के म्यूटेशन शुल्क पर एक रुपये प्रति वर्ग फीट लिया जाएगा।

विलंब शुल्क के रूप में पहले 100 रुपये लगता था। अब निबंधन विक्रय पत्र के आधार पर तीन माह बाद प्रतिदिन 40 रुपये, मृ/त्यु के उपरांत उत्तराधिकारी के आधार पर निर्धारित समय एक साल के बाद 0 रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क लगेगा।

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