बिहार में बदला शराबबंदी कानून, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद एक्शन में नीतीश सरकार

PATNA-देर आए दुरूस्त आए. आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी. कुछ ऐसा ही इन दिनों बिहार में लागू शराबबंदी कानून में दिखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शराबबंदी कानून पर फटकार लगाए जाने के बाद नीतीश सरकार ने बिहार में लागू शारबबंदी कानून को बदलने का फैसला किया है. सूत्रों की माने तो बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में संशोधन प्रस्ताव को पास कर लिया है. अब विधान सभा में इस पारित कराया जाएगा. कानून में किस तरह का बदलाव होगा यह अभी तक बताया नहीं गया है. हालांकि कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जिन—जिन बिंदुओं पर सरकार फंस रही है उन—उन विकल्पों में फेर बदल किया जाएगा.

बिहार में बदला शराबबंदी कानून, अब गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस, नीतीश सरकार का फैसला
बिहार में मद्य निषेध विभाग (Excise Department) ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत शराब पीने वालों (Alcoholics) को अब जेल नहीं भेजा जाएगा. लेकिन, इसके लिए उनके सामने यह शर्त रखी गई है कि उन्हें पुलिस और मद्य निषेध विभाग को यह बताना होगा कि उन्होंने शराब कहां से पी है. तत्पश्चात उनके बताए गए पते पर पुलिस और मध निषेध विभाग की टीम छापेमारी (Raid) करेगी, और यदि उनकी सूचना पर धंधेबाज पकड़े जाते हैं और शराब के अड्डे (Liquor Den) के बारे में जानकारी मिलती है तो ऐसे शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाएगा. यह अधिकार मद्य निषेध विभाग के अलावा पुलिस को भी होगा.

मद्य निषेध विभाग के आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी जानकारी दी. वहीं, मध निषेध विभाग के जॉइंट कमिश्नर कृष्ण कुमार ने बताया कि जेलों में शराब पीने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. दरअसल विभाग यह मानता है कि शराब एक सामाजिक बुराई है. इसलिए शराब पीने वाले अगर शराब के धंधेबाजों के बारे में जानकारी देते हैं तो यह समझा जाएगा कि वो इस सामाजिक बुराई से समाज को बचाना चाहते हैं. माना जा रहा है कि जिस तरह से राज्य के जेलों में शराब पीने वाले कैदियों की संख्या बढ़ी है उसके मद्देनजर मद्य निषेध विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है.

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