बिहारमें बदला जमीन रजिस्ट्री का नियम, अब रजिस्ट्री के दिन ही मिल जाएंगे ग्राहकों को सारा दस्तावेज
अब निबंधन कार्यालयों में तत्काल मुहैया कराए जाने वाले दस्तावेजों के लिए इंतजार नहीं करना होगा। आवेदकों को अब लोक सेवा गारंटी कानून (आरटीपीएस) काउंटर पर भी नहीं जाना होगा। निबंधन के दिन ही उन्हें जमीन, फ्लैट व दूसरे तरह के निबंधन के दस्तावेज मुहैया करवा दिया जाएगा। अभी निबंधन करवाने के पांच दिन तक दस्तावेज के लिए इंतजार करना पड़ता है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इसके लिए सभी प्रमंडल और जिला अवर निबंधकों को निर्देश दिया है। जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि आरटीपीएस की व्यवस्था मुख्यत: उन लोगों के लिए है जिनके दस्तावेजों में कोई न कोई समस्या है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जारी किया निर्देश
मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग ने अन्य फैसले में निबंधन कार्यालयों में दस्तावेज नवीसों के लिए शेड बनाने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। इससे संबंधित 40 वर्ष पुराने संकल्प को भी रद्द कर दिया है।
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