कोरोना के कारण फिर से बंद हुआ महावीर मंदिर सहित बिहार के सभी धार्मिक संस्थान, सरकारी आदेश जारी

बिहार में सभी धार्मिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है. सभी घोषणाएं 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे : बिहार में गहराए कोरोना संकट को देखते हुए शु्क्रवार शाम नीतीश सरकार ने कई बड़े आदेश जारी किए. राज्य के सभी स्कूल कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे. पहले ये पाबंदी 12 अप्रैल तक ही थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में सभी रेस्टूरेंट, दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे.

रेस्टूरेंट अपनी क्षमता का 25 फीसदी इस्तेमाल कर सकेंगे. सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के 50 फीसदी सीट का इस्तेमाल करेंगे. बिहार में सभी धार्मिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है. सभी घोषणाएं 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे. पटना सहित अन्य शहरों के पार्को में बिना मास्क के जाने की अनुमति नहीं.

प्राइवेट संस्थाएं 35 फीसदी क्षमता के साथ खुले रहेंगे. सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में फिलहाल नाइट र्कफ्यू नहीं लगेगा . कोरोना संक्रमण की स्थिति देखने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिन के बाद स्थिति की फिर समीक्षा होगी.

सीएम नीतीश ने कहा कि कोरोना के मामले बिहार में बढ़ते जा रहे हैं. इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं. टेस्टिंग में बढ़ोतरी, वैक्सीनेशन का काम जारी है. उन्होंने यह भी कहा कि दवा लेने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है. लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है.

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