बिहार में लाकडाउन को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, नया आदेश जारी

PATNA : राज्य में फल, सब्जी, मीट और मछली की दुकानें सिर्फ सुबह में ही खुलेंगी। शाम में खोलने की इजाजत नहीं होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि फल, सब्जी, मीट, मछली की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक ही खोलने का आदेश दिया है। ये पूरे राज्य के लिए है। पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि तमाम कोशिश के बावजूद शाम में सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा हैं। इसे रोकने के लिए यह फैसला लिया गया।

स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में राज्य के संक्रमित मरीजों का पेशे के आधार पर आंकड़ा तैयार किया है। इनमें 3% सब्जी व फल विक्रेता, वाहन चालक और बिजली मैकेनिक हैं। जबिक, इन वर्गों का अभी तक व्यापक जांच भी नहीं हुई है। कुछ दिन पहले केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को सभी सब्जी विक्रेताओं का अनिवार्य रूप से कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया था।

आवश्यक सामग्री की दुकान सुबह 6 से रात 10 बजे तक
आवश्यक सामग्री में शामिल दूध, किराना दुकान, दवा दुकान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगी। जिन इलाकों में दवा दुकान 24 घंटे खुलते हैं वहां पहले की तरह ही खुलेंगे।

अन्य सभी दुकान सुबह 10 बजे शाम 6 बजे तक खुलेगी
अन्य सभी तरह की दुकान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इसके समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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