नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ ट्रेनिंग पूरी होने की तारीख से ही मिलेगा, पटना हाईकोर्ट का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में सरकार को आदर्श नियोक्ता रहने की हिदायत दी। कोर्ट ने कहा-सरकार यह सुनिश्चित करे कि आइंदा कोर्ट के आदेशों का पालन सही तरीके से हो, नहीं तो बेवजह मुकदमे होंगे। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने भागलपुर जिले के डीएलएड ट्रेनिंग पाए 38 नियोजित शिक्षकों को राहत देते हुए राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि इन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ उनके ट्रेनिंग समाप्त होने की तारीख से ही मिलेगा।

कोर्ट ने शिक्षा विभाग के उस निर्णय को भी रद्द कर दिया जिसके तहत प्रशिक्षित शिक्षकों को बढ़े हुए पे-स्केल उनकी ट्रेनिंग समाप्त होने की तारीख से सांकेतिक (नोशनल ) और ट्रेनिंग रिजल्ट की तारीख से वास्तविक लाभ देने की बात कही गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि पहले भी हाईकोर्ट यह आदेश दे चुका है कि ट्रेनिंग खत्म होने की तारीख से ही प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा- सरकार की तरफ से सांकेतिक और वास्तविक लाभ का नया मुद्दा लाना हाईकोर्ट आदेश से विचलन (डेविएट ) करना है।

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