अभी-अभी: कोर्ट का बड़ा फैसला, मंजू देवी ह’त्याकांड में पूर्व विधायक सुनील पुष्पम को उम्रकैद

PATNA: बिहार राज्य के समस्तीपुर कोर्ट ने 14 साल पुराने मंजू देवी ह’त्याकांड के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। न्यायाधीश प्रणव कुमार झा ने सोमवार को  पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल(RJD) नेता सुनील पुष्पम को ह’त्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुना दी है। पूर्व विधयाक 2005 में चर्चित मंजू देवी ह’त्याकांड का अभियुक्त था। अगर सुनील पुष्पम 25 हजार रुपए का अर्थदंड नहीं देता है तो उसे 6 महीने और जेल में कैद रहना होगा।

कोर्ट परिसर में सुनवाई पूरी होते ही सजायाफ्ता पूर्व विधायक की पत्नी माला पुष्पम ने रोते हुए न्यायाधीश से गुहार लगाई। बताया कि पति निर्दोष हैं। राजनीतिक दुश्मनी के चलते झूठा मुकदमा कर फंसाया गया। वहां पुत्र अमन कुमार, पुत्री नेहा कुमारी सहित दर्जनों लोग थे। सजा के बाद समर्थकों में मायूसी छा गई।

घटना की बाबत बिथान थाना क्षेत्र के बिथान निवासी गर्भवती मंजू देवी की गोतनी कबूतरी देवी ने हसनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह मंजू देवी के साथ दो अगस्त 2005 की सुबह छेछनी बाजार जा रही थी। इसी दौरान सिरसिया बांध पर मार्शल गाड़ी से पांच लोग उतरे। इनमें सुनील कुमार पुष्पम थे। उन्होंने बंदूक के कुंदे से मंजू देवी के पेरू में मारा। वह जख्मी होकर गिर पड़ी। उसे बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान छह अगस्त 2005 को उसकी मौत हो गई।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *