फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों को भरना होगा 1 लाख का जुर्माना, निर्देश जारी

Patna: इस वक्त शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक बिहार में मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी करने वाले स्कूलों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

तो वहीं शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 7 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन प्रमंडल आयुक्तों को यह निर्देश जारी किया है. मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी करने वाली स्कूलों के खिलाफ कमिटी की ओर से कार्रवाई की जाएगी. प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक दंड भरना होगा. नियम के खिलाफ जाकर फीस बढ़ोतरी का कदम उठाने वाली स्कूलों को पहली बार में एक लाख और दूसरी बार में दो लाख रुपये जुर्माना के रूप में भरने होंगे.

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