रोजगार करने के लिए बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपया दे रही नीतीश सरकार, आवेदन आज से शुरू
न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है, अंतिम तिथि 30 तक, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन आज से : अगर आप बिहार के नागरिक है और इंटर परीक्षा पास करके बेरोजगार है तो हम आपके लिए एक जरूरी खबर लेकर आए हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपया देने का फैसला लिया गया है. इस योजना के तहत कोई भी बेरोजगार युवक जो की इंटर पास है वह आवेदन करके 10 लाख रुपया प्राप्त कर सकता है और रोजगार की शुरुआत कर सकता है. प्राप्त जानकारी के अनुसार आज इस योजना के तहत आवेदन शुरू हो रहा है.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस वर्ष 8000 लोगों को उद्यमी बनने का मौका मिलेगा। आवेदन 30 सितंबर तक किए जाएंगे।
उद्योग विभाग की वेबसाइट के जरिए आवेदन किए जाएंगे। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष रखी गई है। आवेदक जिस जिले में इकाई लगाना चाहते हैं, वहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। एक व्यक्ति अपने आधार नंबर के जरिए किसी एक वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। एक बार आवेदन के बाद संशोधित करने का मौका नहीं मिलेगा।
राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं को नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण देती है। इसमें चयनित लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए 25000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। इस दस लाख रुपये की राशि में पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं, पांच लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होता है। इसे सात वर्षों में चुकाना है।
प्रशिक्षण प्राप्त को प्राथमिकता इस बार कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। तीन वर्ग में आवेदन मांगे गए हैं। वर्ग ए में 58 प्रक्षेत्र शामिल हैं, इसमें 4000 उद्यमियों का चयन किया जाएगा। वर्ग बी में चर्म, वस्त्रत्त्, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए 3500 उद्यमियों का चयन किया जाएगा। वर्ग सी के लिए बियाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में चर्म एवं वस्त्रत्त् उद्योग लगाने वाले 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा।
एक आधार से एक आवेदन
वर्ग ए और वर्ग बी के लिए जिलेवार लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। वर्ग सी के लिए राज्य के किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जिस जिले में इकाई लगाना चाहते हैं, वहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। एक व्यक्ति अपने आधार नंबर के जरिए किसी एक वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र
● मैट्रिक प्रमाण पत्र (जन्मतिथि सत्यापन के लिए)
● इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)
● आधार कार्ड ● पैन कार्ड
● फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज 120 केबी)
● हस्ताक्षर का नमूना (120 केबी)
● बैंक स्टेटमेंट (खाता खुलने की तिथि का साक्ष्य हो)
● रद्द किया गया चेक
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