BPL परिवार को सीएम नीतीश ने दिया तोहफा, नहीं देना होगा होल्डिंगटैक्स, तीस रुपए में एक माह पानी

PATNA : गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों (बीपीएल ) और इंदिरा आवास को होल्डिंगटैक्स से मुक्त रखा जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा होल्डिग आदि टैक्स लिए जाने को लेकर बन रही नियमावली में यह व्यवस्था की जा रही है। नियमावली तैयार कर सहमति के लिए वित्त विभागको भेजा जाएगा। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद इस पर कैबिनेट से स्वीकृति पंचायती राज विभाग लेगा। इसके बाद नियमावली राज्य में लागू हो जाएगी, जिसके तहत ग्राम पंचायतें विभिन्‍न तरह का टैक्स लेंगी। नियमावली में यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि मोबाइल टावर लगाने पर भी पंचायतें कर लें।

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हर एक कर की राशि नियमावली में तय रहेगी। पक्के मकानों से सालाना होल्डिंग टैक्स लिए जाएंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार होल्डिंग टैक्स की  राशि बहुत ही कम रखी जाएगी। इससे भुगतान में किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में लगने वाले मेले,  हाट-बाजार से भी पंचायतें सालाना टैक्स लेंगी। पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के मकसद से राज्य सरकार यह कदम उठा रही  है।

गौरतलब हो कि पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों को टैक्स लेने का अधिकार दिया गया है, पर इसके लिए कोई नियम अब तक नहीं बना था। नियमावली बन जाने से इस पर अमल हो सकेगा। इतना ही नहीं, कर लेने के बाद उसका हिसाब-किताब कैसे रखा जाएगा, इसका जिक्र भी नियमावली में विस्तार से किया गया है।

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