पटना हाईकोर्ट ने BPSC परीक्षा को लेकर सुनाया फैसला, निर्धारित तिथि पर ही होगी परीक्षा

Patna: बिहार में 12 जुलाई से होने वाली BPSC मुख्य परीक्षा का रास्ता पटना हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। कोर्ट ने 63वीं – 64वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज पीटी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है।

जस्टिस मधुरेश प्रसाद की सिंगल बेंच ने 5 जुलाई को इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। आपको बता दें कि सिविल सर्विसेज के विभिन्न पदों पर बहाली के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न उत्तरों के आधार पर रिजल्ट को चुनौती दी गई थी।16 दिसंबर, 2018 को प्रारंभिक परीक्षा ली गयी थी और 17 फरवरी, 2019 को BPSC, बीपीएससी ने इस परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया था। पहले से ही 12 जुलाई, 2019 से मुख्य परीक्षा लिये जाने का कार्यक्रम तय किया जा चुका था।

64वीं पीटी परीक्षा के 15 प्रश्नों के जवाब पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। कोर्ट में BPSC, बीपीएससी ने कहा, एक्सपर्ट से आपत्ति की जांच कराई जा चुकी है। एक्सपर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही मेंस की तिथि घोषित की गई। 12 जुलाई से 64वीं मेंस की परीक्षा पटना के 29 केंद्रों पर आयोजित है। 19 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने 1450 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ज्ञात हो कि 63वीं से इस मामले का कोई लेना देना नहीं हैं। 63वीं मेंस का रिजल्ट 20 जुलाई से पहले संभावित है।

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