पटना के राजीव नगर में बुलडोजर चलाने वाले DM-SSP पर होगी कार्रवाई, हाई कोर्ट का आदेश जारी

आदेश थाना-आवास बोर्ड के दोषी अफसरों पर कार्रवाई करें मुख्य सचिव, नेपाली नगर में मकानों को तोड़ना गैरकानूनी कोर्ट :

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में राजधानी पटना के राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर बिहार राज्य आवास बोर्ड और जिला प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया। साथ ही तोड़े गये मकानों के लिए तत्काल पांच लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा जिनके मकान तोड़े गए हैं, उन्हें सिविल कोर्ट में अर्जी दायर कर क्षतिपूर्ति का दावा करने का भी आदेश सुनाया।

कोर्ट ने नेपाली नगर के 4 सौ एकड़ अधिग्रहित जमीन पर हुए निर्माण के लिए उन अधिकारियों को चिह्नित करने को कहा, जिनकी मिलीभगत से यहां निर्माण हुआ है। मुख्य सचिव को 6 सप्ताह में जांचकर दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हाईकोर्ट को देने का आदेश दिया। कोर्ट का कहना था कि आखिर कैसे आवास बोर्ड की जमीन पर लोग घर बनाते गए और अधिकारी निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगा सके। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने सत्येन्द्र राय सहित 30 अन्य मामले में एक साथ सुनवाई के बाद फैसला सुनाया…

● 400 एकड़ अधिग्रहित जमीन पर हुए निर्माण के लिए दोषी अधिकारियों को चिह्नित कर 6 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपे मुख्य सचिव

● जिनके मकान तोड़े गए वे लोग सिविल कोर्ट में अर्जी दायर कर क्षतिपूर्ति का दावा करेंगे

● आखिर कैसे आवास बोर्ड की जमीन पर लोग घर बनाते गए और अधिकारी रोक नहीं लगा सके

● हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों व पुलिस की मिलीभगत बिना इतने बड़े पैमाने पर निर्माण संभव नहीं

● बिना व्यक्तिगत नोटिस दिए तोड़फोड़ की कार्रवाई कैसे हुई

● जनरल नोटिस जारी कर घर तोड़ना कानूनन सही नहीं है

● नेपाली नगर में भी दीघा भू- अर्जन सेटलमेंट स्किम 2010 लागू करें हाउसिंग बोर्ड

हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे जिलाधिकारी

पटना। नेपाली नगर मामले में आए आदेश पर पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। परंतु इसके विरुद्ध अपील दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में राजीव नगर में भू अर्जन की प्रक्रिया को वैध माना है।

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