जाति जनगणना होकर रहेगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार, कहा- हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया जाय

पटना 11 मई 2023, जातिगत जनगणना के लिए सुप्रीम कोर्ट गयी बिहार सरकार, पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर : इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जाता है कि पटना हाई कोर्ट द्वारा जातिगत जनगणना पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बिहार सरकार ने याचिका दर्ज करते हुए कहा है कि जातिगत जनगणना मैं किसी तरह की संवैधानिक उल्लंघन नहीं हो रहा है. इससे पहले भी कई राज्य सरकार द्वारा निजी खर्चे पर जाति जनगणना करवाया जा चुका है. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने और जातिगत जनगणना शुरू करने की इजाजत देने की मांग की है.

बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गयी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर कब सुनवाई करेगा ये तय नहीं हुआ है. बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया था. 4 मई पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रहे जातीय जनगणना को असंवैधानिक और गलत करार दिया था.

हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की थी. लेकिन इसके बाद बिहार सरकार ने जातीय जनगणना  मामले की जल्द सुनवाई के लिए फिर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 9 मई को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था.

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