आधार कार्ड में गलती होने पर होगी परेशानी, भरना पड़ेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

सावधान! Aadhaar card में की ये गलती, तो भरना पड़ेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए आयकर विभाग ने आधार कार्ड होल्डर को पैन की जगह आधार का 12 डिजिट बायोमिट्रिक आईडी नंबर देने की इजाजत दे दी है। लेकिन गलत आधार नंबर देने पर आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप आधार नंबर के साथ ये गलती करते हैं तो उसका नतीजा काफी गंभीर हो सकता है।

फाइनेंस बिल 2019 में पेश किए आयकर एक्ट 1961 में कई बदलाव किए। इन नए नियमों के तहत लोगों को पैन की जगह आधार का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई लेकिन गलत आधार देने पर पेनल्टी को भी जोड़ा गया

जुर्माने के नए नियम तभी इस्तेमाल होंगे जब आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, जहां पैन कार्ड देना अनिवार्य है। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय, बैंक अकाउंट खोलते समय, डीमैट अकाउंट खोलते समय और 50 हजार रुपये से अधिक म्यूचुअल फंड या बॉन्ड आदि खरीदते समय पैन कार्ड देना अनिवार्य है।

हालांकि आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है लेकिन फाइन यूआईडीएआई नहीं लगाएगा बल्कि आयकर विभाग लगाएगा। आयकर एक्ट 1961 के सेक्शन 272बी के मुताबिक विभाग पैन से जुड़ी गड़बड़ी पाने पर पेनाल्टी लगा सकता है। हर एक डिफॉल्ट के लिए पेनाल्टी 10,000 रुपये तक आयकर विभाग लगा सकता है।

पहले तक ये फाइन पैन तक सीमित था लेकिन पैन और आधार कार्ड के एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करने से यह फाइन आधार पर लगने लगा है।

आधार कार्ड से जुड़े नए नियम – यहां लग सकता है जुर्माना
1 पैन की जगह गलत आधार नंबर देने पर लग सकता है जुर्माना 2 किसी भी ट्रांजेक्शन में पैन और आधार नहीं दे पाने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। 3 सिर्फ आधार देना काफी नहीं है क्योंकि उसका बॉयोमिट्रिक प्रमाणित होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।

4 नए नियमों के मुताबिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं को भी जुर्माना देना पड़ सकता है अगर वह पैन या आधार प्रमाणित नहीं कर पाती। 5 नए नियमों के मुताबिक ऊपर दिए मामलों में 10,000 रुपये तक का प्रावधान है, अगर आप गलत आधार नंबर देते हैं। अगर आप 2 फॉर्म्स पर गलत आधार नंबर भरते हैं तो 20,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। आयकर से जुड़े फॉर्म भरते समय ध्यान रखें।

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