चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-इलेक्शन लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है

चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं सुप्रीम कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के मुद्दे से संबंधित एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मौलिक और न ही कॉमन लॉ अधिकार है।

कॉमन लॉ अधिकार व्यक्तिगत अधिकार हैं, जो अदालत द्वारा बनाए गए कानून से आते हैं, न कि औपचारिक रूप से विधायिका द्वारा पारित कानून से। याचिकाकर्ता यूपी निवासी विश्वनाथ प्रताप सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रस्तावक नहीं होने के कारण उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया गया।

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