कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार, रोज 15000 होगा सैंपल टेस्ट, अधिकारियों को आदेश जारी

PATNA : मुख्यमंत्री का आदेश- बिहार में हर दिन 15 हजार सैंपल जांच की व्यवस्था करें : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी लोगों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। भविष्य में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां पहले ही कर ली जाएं। संक्रमितों की पहचान के लिए अधिक से अधिक जांच कराई जाए। टेस्टिंग कैपेसिटी को जितनी जल्दी हो सके प्रतिदिन 15 हजार तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने सोमवार को संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बिहार में रोज 10 हजार टेस्टिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर माइकिंग के साथ अन्य प्रचार माध्यमों से जागरूकता की आवश्यकता है। लोगों को बताना है कि कोरोना का अब तक इलाज नहीं है। इसलिए मुंह और नाक को ढंकने के लिए मास्क का उपयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। बचाव का यही प्रभावी उपाय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूल टेस्टिंग में गाइडलाइन का पालन करें और यथासंभव कम लोगों का ही सैंपल लें।

कोरोना को लेकर मोदी सरकार का नया आदेश जारी, देशभर में लागू हुआ अनलॉक-2, स्कूल-कॉलेज-मेट्रो बंद : केंद्र सरकार ने कोरोना अनलॉक-2 के लिए आज गाइडलाइन्स जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगा रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।

गाइडलाइन के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। सरकार ने अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी है। जबकि कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार अनलॉक-2 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। नई गाइडलाइन्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकते हैं। जहां नए मामले आने की संभावना है। बफर जोन के भीतर, प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है जो जिला अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में कोरोना की स्थिति के हिसाब से दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन, एक समय में पांच से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा सभी को शारीरिक दूरी जरूरी होगा।

अंतराष्ट्रीय उड़ानों को लिमिटेड मैनर में वंदे भारत मिशन के तहत अनुमति दी जाएगी। साथ में सरकार ने सुझाव दिया है कि अस्वस्थ्य व्यक्ति, 65 साल से अधिक के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहे हैं।

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