CM नीतीश का काला कानून, धरना प्रदर्शन करने पर सरकारी शिक्षकों की जाएगी नौकरी, आदेश जारी

नियमावली का विरोध करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई● धरना-प्रदर्शन की चेतावनी को सरकार ने गंभीरता से लिया ● शिक्षा विभाग ने आरडीडीई और डीईओ को भेजा पत्र, कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश ● किसी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार

राज्य सरकार विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए बनी नियमावली के विरोध में आंदोलन करने वाले नियोजित शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है। विभाग विरोध करने वाले सरकारी कर्मियों पर भी कड़ी आनुशासनिक कार्रवाई करेगा। शिक्षा विभाग ने जिलों के संबंधित अपने अधिकारियों को कार्रवाई का अधिकार भी सौप दिया है। पिछले दिनों विभिन्न शिक्षक संघों ने विद्यालय अध्यापक की नयी नियमावली का विरोध करने का एलान किया है। इसके बाद सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों व सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विभाग को विभिन्न स्रोतों से यह जानकारी मिली है कि वर्तमान में कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा विद्यालय अध्यापक नियुक्ति की नयी नियमावली के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो उनके विरुद्ध अविलंब नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानीय निकाय के कोई भी नियोजित शिक्षक या कोई भी सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन करता है या किसी तरह के अन्य सरकार विरोधी कार्यक्रमों में भाग लेता है कि तो उनके खिलाफ कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सरकार के निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। सरकार इस मामले में किसी स्तर पर किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं करेगी।

क्या कार्रवाई की जाएगी, जिले के अफसर तय करेंगे

शिक्षा विभाग ने कार्रवाई का अधिकार क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों (आरडीडीई) व सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को सौंपा है। उन्हें ही अपने स्तर से कार्रवाई करनी है। साथ ही क्या कार्रवाई होगी, यह भी तय करना है। पर देखना होगा कि वह नियमानुसार हो।

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