कहीं भी दवा की दुकान बंद मिली तो रद होगा लाइसेंस, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश

पटना : राजधानी के किसी भी इलाके में दवा की दुकान अगर बंद पाई गई तो उसका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं, विशेषकर दवा की दुकानें सभी इलाकों में खुली रहें ताकि जरूरत के अनुसार दवा आसानी से उपलब्ध हो जाए। ये निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को दवा के थोक विक्रेताओं, वितरकों एवं प्रशासनिक व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक में दिए।

बैठक में निर्देश दिया गया कि गो¨वद मित्र रोड स्थित दवा की थोक मंडी में दोपहर 12 बजे तक ही मालवाहक वाहनों की आवाजाही होने दी जाए। दोपहर 12 बजे से शाम छह बजे तक का समय ग्राहकों के लिए रहेगा। इस अवधि में वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।आयुक्त ने कहा कि दवा की सप्लाई चेन को कायम रखते हुए निर्बाध आपूíत सुनिश्चित करनी है। इसके लिए थोक विक्रेताओं को फुटकर विक्रेताओं से लगातार फीडबैक लेने को कहा गया है। सुनिश्चित करें कि कॉमन दवा सभी दुकानों पर उपलब्ध रहे। दवा का कृत्रिम अभाव नहीं हो।

आयुक्त ने गो¨वद मित्र रोड में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। दुकान के सामने घेरा बनाने, टोकन सिस्टम लागू करने, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने का बैनर लगाने और टोका-टोकी को कहा गया है। गो¨वद मित्र रोड में सफाई एवं सैनिटाइजेशन करने के लिए नगर निगम पटना को कया गया। थोक विक्रेताओं को मास्क एवं सैनिटाइजर उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्र में शीघ्र उपलब्ध कराने का दिया निर्देश आयुक्त ने दिया ।

बैठक में डीएम कुमार रवि, एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी पटना प्रमंडल सर्वनारायण यादव, आयुक्त के सचिव एसएम कैशर, सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सुशील कुमार, सिविल सर्जन राज किशोर चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

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