DGP ने दिए सख्त निर्देश, कहा-लाॅकडाउन में बेवजह घर से निकले तो होगा 3 साल का जेल

Patna: लॉकडाउन के दौरान मटरगश्ती करने वालों के साथ अब बेहद सख्ती होगी. बिना उचित कारण के घरों से बाहर घूमते पकड़े गए लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के अलावा नेशनल डिजास्टर एक्ट और महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होगी. पुलिस 24 घंटे में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी.

तो वहीं लॉकडाउन खत्म होने पर इन मामलों का एक माह में कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होगा. इस एक्ट के तहत 3 साल की जेल का प्रावधान है. शनिवार की देर रात डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी जिलों के एसपी को ऐसा करने के लिए कहा.

बकौल डीजीपी, ‘ऐसे मामलों में दोषियों को तीन साल तक के जेल की सजा का प्रावधान है. इसमें पुलिस की गवाही होती है.’ डीजीपी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों व रेंज के आला पुलिस अफसरों से मुखातिब थे. उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मटरगश्ती करने या बहाना बना कर घर से निकलने वालों के नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज होगा. डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी ने अपने यहां साइबर सेल को एक्टिव करने को कहा. सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट या अन्य आपत्तिजनक मैसेज-वीडियो डालने वालों को जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

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