दिशा को जमानत : लोगों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाल सकते कि वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं

असहमति को दिशा मिली : जज ने ब्रिटिशकाल की संघीय अदालत के 1942 के फैसले का जिक्र किया; उस फैसले में कहा गया था, ‘सरकार के दंभ को अगर चोट पहुंची है, तो महज इसी आधार पर मंत्री पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।’ यह मामला निहारेंदु दत्त मजूमदार बनाम राजशाही था। निहारेंदु ‘बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया’ (बीपीआई) के संस्थापक महासचिव थे। इस पार्टी की उस समय पश्चिम बंगाल के श्रम आंदोलनों में अहम भूमिका थी।

किसान आंदोलन से जुड़े ‘टूलकिट’ मामले में गिरफ्तार 22 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत मिलने के बाद मंगलवार को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने एक-एक लाख रुपए के दाे बाॅन्ड भरने की शर्त पर जमानत याचिका मंजूर की। इसके साथ ही उन्होंने टिप्पणी की, ‘किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार के सचेत प्रहरी होते हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाला जा सकता कि वे सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं। टूलकिट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।’

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक दिन की पुलिस हिरासत पूरी हाेने पर दिशा को चीफ मेट्राेपाेलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा की अदालत में पेश किया। उसने दिशा की चार दिन की और रिमांड मांगी। लेकिन, अदालत ने मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने साेमवार काे दिशा काे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद पुलिस ने दिशा रवि और उनके दाे अन्य साथी- वकील निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को अामने-सामने बिठाकर पूछताछ की थी। –

जज ने निर्भया केस में कहा था- आरोपी को सुनना जरूरी
जज धर्मेंद्र राणा सख्त फैसलों के लिए जाने जाते रहे हैं। जनवरी 2020 में निर्भया केस के एक दोषी का डेथ वारंट रोक दिया था। कहा था- जब तक सभी दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म नहीं हो जाते, इन्हें सुनना जरूरी है।

दिशा ने टूलकिट शेयर की थी, जिसे पुलिस ने देशद्रोह बताया था। लेकिन, कोर्ट को इसमें कुछ गलत नहीं लगा।

11 दिन बाद आजादी : दिशा को जमानत की खबर आते ही सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट आने लगे। समर्थन में की गई टॉप-10 पोस्ट 50 हजार से ज्यादा बार शेयर हुईं। लोगों ने कहा- ‘ये गांधी का भारत है, हिटलर का जर्मनी नहीं।’

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