लंदन-अमेरिका से MBBS करने वालों को बिहार में आसानी से मिलेगी सरकारी डॉक्टरी की नौकरी
नीतीश सरकार का बड़ा फैसला- विदेश से मेडिकल की डिग्री लेने वालों को नौकरी में मिलेगा वेटेज, ऐसे बनेगा गंगा पथ : पटना. बिहार मंत्रिमंडल (Bihar Cabinet) ने बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त ) (संशोधन) नियमावली -2021 (Bihar Health Service (Appointment and Condition of Service) (Amendment) Rules-2021) के गठन को मंजूरी दे दी है.
नियमावली के प्रभावी होने पर विदेश से पढ़कर आने वाले एमबीबीएस छात्रों को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) द्वारा ली गयी परीक्षा में प्राप्त अंक के प्रतिशत को ही मान्य मानकर नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गए. इन फैसलों से विकास की कई योजनाओं को गति मिलेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त ) (संशोधन) नियमावली -2021 के तहत एनएमसी में किसी विदेशी डिग्रीधारी छात्र को 50 प्रतिशत अंक मिलते हैं तो उतने ही अंक राज्य में मान्य होंगे. बता दें कि इससे पहले विदेश से एमबीबीएस पास कर बिहार लौटने वाले डाक्टरों के विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए प्राप्तांक के प्रतिशत का आधा मान्य होता था. अगर छात्र को 80 नंबर मिले तो बिहार में इन्हें 40 नंबर माना जाता था. अब नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा दिए अंक मान्य होंगे.
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