बिहार: लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों पर बड़ी कार्रवाई, 3 DSP समेत 66 पुलिसकर्मियों पर FIR

कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने और अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गयी है। वैशाली के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 66 पुलिसकर्मियों पर प्राथिमिकी दर्ज कराई है। इसमें तीन डीएसपी, एक इंस्पेक्टर, 48 सब इंस्पेक्टर और 14 एएसआई शामिल हैं। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।

इन अधिकारियों ने ट्रांसफर होने के बाद भी लंबित कांडों का चार्ज नहीं दिया था। जिन तीन डीएसपी पर एफआइआर हुई है, उनमें एक डीएसपी नागेंद्र कुमार सीबीआइ में पोस्टेड हैं। अशोक प्रसाद पटना में डीएसपी हैं। पंकज रावत बेतिया में एसडीपीओ सदर हैं। पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि दूसरे जिलों को भी इस तरह की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

इस संबंध में बताया जाता है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के आदेश पर पिछले महीने के 15 तारीख को नगर थाने में एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने लंबित कांडों की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान पता चला कि कई लंबित मामले ऐसे पदाधिकारियों के पास हैं। जिनका तबादला जिले से बाहर हो गया है। इसके बाद एसपी बहुत नाराज हुए थे।

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एसपी के निर्देश पर नगर थानाध्यक्ष अंजनी कुमार ने उन सभी पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ नगर थाने में रविवार को प्राथिमिकी दर्ज कराई है। कांड संख्या 634/ 19 के रूप में दर्ज इस प्राथिमिकी का आईओ एसआई सखीचंद गुप्ता को बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 409/34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जिन अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर हुई है, प्रारंभिक जांच के बाद आरोपित पुलिस कर्मियों को जमानत भी लेनी पड़ सकती है और दोष साबित होने पर सेवा भी समाप्त हो सकती है। धारा 409 संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। इसमें दोषी को 10 साल तक की सजा और अर्थदंड दिया जा सकता है।

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