बिहार के मुजफ‍्फरपुर में प्रियंका गांधी पर दर्ज हुआ FIR, 26 अगस्त को होगी सुनवाई

पटना : कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के एक ट्वीट के कारण मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में एक आ’पराधिक मामला दर्ज किया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा ने परिवाद दर्ज कराया है।

जानकारी के मुताबिक, अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर के सीजेएम सूर्यकांत तिवारी की अदालत में शुक्रवार को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। परिवाद दाखिल करते हुए अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ धार्मिक उ’न्माद फैलाने और लोअर कोर्ट के फैसले की अवमानना करने के आरोप में परिवाद पत्र दर्ज कराया गया है। उनके परिवाद पत्र को अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मालूम हो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ धारा 504, 506 और 153 के तहत केस दर्ज कराया है। मामले की सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

मालूम हो कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्ष 2017 में राजस्थान के अलवर में गो त’स्करी के आरोप में भीड़ ने पहलू खान की पि’टाई कर दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए अलवर के जिला न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपितों को बरी कर दिया था। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर कहा, ‘पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देनेवाला है। हमारे देश में अ’मानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक ज’घन्य अ’पराध है।

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