बाप रे बाप : 10 हजार की बाइक और 24 हजार का चालान कटा

10 हजार की बाइक और 24 हजार का चालान कटा : नया मोटर वाहन अधिनियम कई लोगों पर भारी पड़ रहा है। इसके तहत जो जुर्माना लग रहा है, वह उनके पुराने वाहन की कीमत से अधिक है।

गुरुग्राम में मंगलवार को बाइक सवार युवक पर यातायात नियम तोड़ने पर 24 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया गया। युवक के अनुसार, वर्तमान में बाइक की कीमत आठ से दस हजार रुपये ही है। पुलिस ने बाइक भी जब्त कर ली है। ट्रैफिक पुलिस के क्षेत्रीय अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि राजीव चौक के पास कोर्ट मोड़ पर बिना हेलमेट पहने बाइक सवार दो युवकों को रोका गया। उनके पास बाइक के कागज नहीं थे। ऐसे में छह यातायात नियमों के उल्लघंन में 24 हजार का जुर्माना लगाया गया। बाइक जैकबपुरा का अमित चला रहा था। यह उसके पिता जयनारायण के नाम पर है। एक अन्य मामले में दिल्ली की गीता कॉलोनी निवासी दिनेश मदान की स्कूटी का भी गुरुग्राम में नियमों के उल्लंघन पर 23 हजार रुपये का चालान काटा गया। उनकी स्कूटी चार साल पुरानी है जिसकी कीमत 15 हजार रुपये है।

23 हजार रुपए पहुंच गई। मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019 के नियम लागू होने के बाद इतने बड़े जुर्माने का यह पहला मामला है। 23 हजार का जुर्माना हाेने के बाद दिनेश मदान नाम के इस चालक ने कहा कि उसके स्कूटर की कीमत ही 15 हजार रुपए है। उन्होंने दावा किया, ‘हेलमेट नहीं पहना था। अारसी भी नहीं था। पुलिस ने स्कूटर की चाबी मांगी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इसके बाद तुरंत 23 हजार रु. का चालान काटकर स्कूटर जब्त कर लिया। घर से वाट्सअप पर आरसी मंगवाने तक चालान कट चुका था। पुलिसकर्मी थोड़ा इंतजार करते तो जुर्माना कम हो सकता था। अब मैं दस्तावेज साथ लेकर चलूंगा। लेकिन, जुर्माना नहीं भर सकता।’ ट्रैफिक पुलिस के एएसअाई मनाेज कुमार ने कहा, ‘दस्तावेज नहीं हाेने के कारण 23 हजार जुर्माना किया गया। हमने तीन अाैर लाेगाें का चालान किया है। एक प्रावधान यह भी है कि वह व्यक्ति अगर थाने में अाकर दस्तावेज दिखा देता है ताे जुर्माना रद्द किया जा सकता है।’

चालक बोला- स्कूटर 15 हजार का, इतना जुर्माना नहीं भर सकता। पुलिस- दस्तावेज दिखाओ तो जुर्माना रद्द किया जा सकता है

नए यातायात नियमों के तहत चालान काटे जा रहे हैं। वाहन चालकों ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया इसलिए उन पर जुर्माना लगाया गया है। -हिमांशु गर्ग, डीसीपी, गुरुग्राम

चालान राशि में राहत दे सकती है दिल्ली सरकार दिल्ली में वाहनों का चालान बढ़े हुए जुर्माने के साथ लागू है। लेकिन दिल्ली सरकार ने कम्पाउंडेबल (समझौता) चालान पर अधिसूचना जारी नहीं की है। सूत्रों के अनुसार, सरकार कुछ श्रेणी में चालान राशि कम करना चाहती है। इस पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने अफसरों के साथ बैठक की। जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कुछ श्रेणी में राज्य के पास अधिकार है कि वह चालान राशि कम कर सकते हैं।

छह नियमों का उल्लंघन जुर्माना राशि 1. ड्राइविंग लाइसेंस 5000 2. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 5000 3. इंश्योरेंस 2000 4. प्रदूषण 10000 5. चालक बिना हेलमेट 1000 6. पीछे बैठा युवक भी बिना हेलमेट 1000

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