अभी-अभी: अंतरराष्‍ट्रीय अदालत में भारत की बड़ी जीत, जाधव की फां’सी पर लगी रोक

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ )ने अपना फैसला सुना दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ने उनकी फां’सी पर रोक लगा दी है। भारत के हक में फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव को कांस्युलर एक्‍सेस देने का आदेश भी दिया। कोर्ट के इस फैसले पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया लेकिन आईसीजे ने इसे खारिज कर दिया।

ICJ ने अपने 40 पेज के फैसले में कहा कि भारत को कंसुलर ऐक्सेस न देकर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान से कहा है कि वह जाधव को फां’सी की सजा पर पुनर्विचार करे और उसकी समीक्षा करे। जाधव को सजा की समीक्षा तक उन्हें दी गई फां’सी की सजा को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को भारत की तरफ से कथित जासूसी करने और आतंकवाद में शामिल होने के लिए दोषी ठहराते हुए फां’सी की सजा सुनाई थी।

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इससे पहले 21 फरवरी को ICJ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखे जाने के करीब 5 महीने बाद जज यूसुफ की अगुआई वाली 15 सदस्यीय बेंच ने अपना फैसला सुनाया।

हालांकि, ICJ ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने, जाधव की रिहाई और उन्हें सुरक्षित भारत पहुंचाने की नई दिल्ली की कई मांगों को खारिज कर दिया। फिर भी ICJ का यह फैसला भारत के लिए बड़ी जीत है और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब है। कोर्ट ने भारत की अपील के खिलाफ पाकिस्तान की ज्यादातर आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी हुई है।

2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फां’सी की सजा सुना दी। इस फैसले के खिलाफ 8 मई 2017 को भारत इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा। अगले दिन 9 मई 2017 को ICJ ने जाधव की फां’सी की सजा पर अपने अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी।

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