ITC कम्पनी को झटका, पैकेट में एक बिस्कुट कम निकलने पर एक लाख का जुर्माना, कोर्ट ने सुनाया आदेश

एक बिस्कुट कम निकलने पर एक लाख का जुर्माना : आप और हम हर रोज बिस्किट खरीद कर खाते हैं. लेकिन क्या आपने बिस्किट खरीदने के बाद कभी पैकेट में यह गिनती करने का काम किया है कि पैकेट में कितने बिस्किट है. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं किया होगा. लेकिन एक कस्टमर ने जब बिस्किट खरीदा तो उसने सबसे पहले बिस्किट की क्वांटिटी गिनने का काम किया. इस दौरान पैकेट में एक बिस्किट कम थे. फिर क्या था उसने कंपनी वालों को पहले शिकायत की बाद में कोर्ट में जाकर केस दर्ज कर दिया. अब इस मामले में उठने बिस्किट कंपनी पर ₹100000 का जुर्माना लगाया है.

तमिलनाडु के जिला उपभोक्ता मंच ने आईटीसी लिमिटेड खाद्य प्रभाग को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए एक उपभोक्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता ने यह शिकायत की थी कि कंपनी के बिस्कुट ब्रांड सनफीस्ट मेरी के लाइट के पैकेट में उसे एक बिस्कुट कम मिला था।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने अपने हालिया आदेश में कंपनी को उस बैच संख्या के बिस्कुट की बिक्री बंद करने का भी निर्देश दिया। मंच ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि बिस्कुट के वजन के संबंध में दी गई चुनौती लागू नहीं होगी।

शिकायतकर्ता चेन्नई के पी. दिलीबाबू ने आरोप लगाया कि पैकेट पर इस बात का उल्लेख था कि इसमें 16 बिस्कुट हैं। हालांकि, इसमें एक बिस्कुट कम निकला। उपभोक्ता फोरम ने निर्देश दिया कि कंपनी दिलीबाबू को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये और मुकदमा खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करे।

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