नीतीश सरकार का फैसला: लॉक डाउन तोड़े तो दर्ज होगा मुकदमा

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए शख्त निर्णय लिया है। अब लॉकडाउन में बिना वजह घर से बाहर निकलने पर मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट (National Disaster Management Act) के तहत केस दर्ज करेगी। इसके साथ ही मुकदमा स्पीडी ट्रायल के तहत चलेगा।

आपको बता दें कि कोरोनो वायरस की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार ने बिहार को 147 करोड़ रुपए दिए हैं। पहले फेज की राशि बिहार को दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कोविड-19 (COVID-19) इमरजेंसी रिस्पांस के तहत 66.79 करोड़ व कोविड पैकेज तहत 80.20 करोड़ दिए गए हैं।

वहीं, 4 हजार व्यक्तिगत प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (PPE) किट, थर्मामीटर व 33 हजार एन 95 (N95) मास्क भी बिहार को मिले हैं।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बोला कि शनिवार को नवादा जिले व बेगूसराय के दो-दो लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिससे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है।

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