बिहार में जमीन दाखिल—खारिज कराने का झंझट खत्म, 1 अप्रैल से लागू होगा रजिस्ट्री करवाने का नया कानून

PATNA : पहली अप्रैल से जमीन खरीदते ही अपने आप दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खरीदार को अंचल कार्यालयों में अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर राज्य के जमीन दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए सरकार ने इसमें एक शर्त लगा दी है। उन खरीदारों की जमीन की ही अपने आप दाखिल-खारिज प्रक्रिया शुरू होगी जिन्होंने वैसे जमीन मालिक से जमीन खरीदी जिनके नाम पर उस जमीन की जमाबंदी है।

यानी जिसने जमीन बेची है उसी के नाम से जमीन की रसीद कट रही है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अंचल कार्यालयों में रहने वाले जमीन के दस्तावेज (रजिस्टर टू) में जमीन बेचने वाले का नाम होगा तभी अपने आप दाखिल-खारिज हो पाएगा। वही अगर बाप, दादा या परदादा के नाम पर जमीन होगी तो ऐसे जमीन मालिक से जमीन खरीदने पर दाखिल-खारिज के लिए अंचल कार्यालयों में ऑनलाइन आवेदन देना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय 31 मार्च को विधिवत इसकी शुरुआत करेंगे। विभाग ने इसको लेकर नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि अभी अलग-अलग कार्यालयों से दो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहला निबंधन और तब दाखिल-खारिज। अब एक ही बार में एक ही जगह से दोनों काम हो जाएंगे।

अपने आप म्यूटेशन की सुविधा का लाभ लेने वाले खरीदारों को एक प्रपत्र भरकर जमीन खरीदते समय ही रजिस्ट्री ऑफिस में देना पड़ेगा। इस प्रपत्र में जमीन बेचने वाले को अपने नाम का जमाबंदी नंबर, वॉल्यूम नंबर, हलका, अंचल, मौजा, थाना नंबर और पेज नंबर भरना होगा। इन जानकारियाें के साथ सहमति पत्र भरकर देने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अपने आप दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

अगर आप हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आप हमें 8292560971 पर गुगल पे या पेटीएम कर सकते हैं…. डेली बिहार न्यूज फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें….DAILY BIHAR

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *