रे’प केस में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- 5 साल तक सहमति से सम्बन्ध बनाना कोई गलत नहीं है

5 साल तक सहमति से सेक्स रेप नहीं’, कर्नाटक हाईकोर्ट ने युवक को रेप केस से किया बरी : रेप केस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. आरोपी को छोड़ते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति से से’क्स करना कोई गलत नहीं है. इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने युवक को केस से बड़ी तक कर दिया. Live Law वेबसाइट के अनुसार

मामला कर्नाटक का है। एक शख्स पर उसकी प्रेमिका ने रेप और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इसकी सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने लड़की की याचिका खारिज कर दी। और शख्स को रेप के आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पांच साल तक शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। लड़की ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाया था कि उसने शादी का झूठा वाद करके उसके साथ संबंध बनाए थे, लेकिन बाद में उसने ये रिश्ता तोड़ दिया।

जस्टिस एम नागाप्रसन्ना ने अपने फैसले में कहा कि मामले में यौन संबंधों की सहमति एक बार, दो बार, तीन बार या फिर कुछ दिनों और कुछ महीनों के लिए बल्कि पांच सालों के लिए ली गई थी। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि पांच साल तक युवक ने बगैर मर्जी के लड़की के साथ संबंध बनाए। IPC की धारा 375 के तहत महिला की मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाना ‘रेप’ माना जाता है.और धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बहाने याचिकाकर्ता ने उसके साथ यौन संबंध बनाए और बाद में शादी के वादे से मुकर गया।

साभार : लाइव लॉ. इन

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