केजरीवाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा-डॉक्टर कोरोना से लड़ रहे, सरकार FIR कराने में लगी है

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के इलाज में लापरवाही और बदइंतजामी को लेकर दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई। जस्टिस अशोक भूषण के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ बुधवार को स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई कर रही थी। बेंच ने दिल्ली सरकार का हलफनामा पढ़ने के बाद कहा कि डॉक्टर-नर्स कोरोना से ल/ड़ रहे हैं और दिल्ली सरकार उन पर केस दर्ज कराने में लगी है। कोर्ट ने कहा कि आप डॉक्टरों-मेडिकल स्टाफ को ध/मका नहीं सकते। उन्हें प्रताड़ित करने और एफआईआर कराने की प्रक्रिया को तुरंत रोकें।

इससे पहले, कोर्ट में याचिकाकर्ता आरूष जैन की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों में एक सर्कुलर जारी किया है कि डाक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन नहीं काटा जाए।डाॅक्टरों-स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन काटा, तो दर्ज होगा केस: केंद्र-राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह तय करें कि कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों-स्वास्थ्यकर्मियों को बगैर कटौती के वेतन तुरंत मिल जाए।

जस्टिस अशोक भूषण के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा यह सुनिश्चित नहीं किया गया तो यह अ/पराध माना जाएगा और संबंधित अधिकारी को सजा मिलेगी। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि इन कोरोना वारियर्स के वेतन भुगतान, आवास और क्वारेंटाइन सुविधा को लेकर केंद्र शुक्रवार तक एक आदेश जारी करे। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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